नगर निकाय चुनाव को लेकर मानगो और जुगसलाई में निषेधाज्ञा (Prohibitory Order) लागू…

नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन ने जमशेदपुर के मानगो और जुगसलाई क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश SDO धालभूम अर्नव मिश्रा द्वारा जारी किया गया है। निषेधाज्ञा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 116(3) के तहत लागू की गई है और यह गुरुवार से तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। यह व्यवस्था चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी।
SDO ने बताया कि मानगो नगर निगम और जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आदर्श आचार संहिता भी लागू है। चुनाव के दौरान मतदाताओं को डराने-धमकाने या सांप्रदायिक तनाव फैलाने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे।
•बिना अनुमति सभा और जुलूस पर रोक
निषेधाज्ञा के दौरान कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार जिला प्रशासन की अनुमति के बिना कोई सभा जलसा या जुलूस नहीं निकाल सकेगा। अनुमति मिलने पर निकाले जाने वाले जुलूस में किसी भी प्रकार का हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
•रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर रोक
मानगो और जुगसलाई क्षेत्र में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर रोक रहेगी। किसी भी वाहन पर लाउडस्पीकर नहीं बजाया जा सकेगा। उम्मीदवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रशासन की अनुमति लेकर ही प्रचार कर सकेंगे। इस दौरान ध्वनि की सीमा 75 डेसीबल से अधिक नहीं होगी।
•सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर-बैनर लगाने पर प्रतिबंध
निषेधाज्ञा के दौरान किसी भी सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति पर नारे लिखना, पोस्टर चिपकाना, पार्टी का झंडा या बैनर लगाना प्रतिबंधित रहेगा। निजी संपत्ति पर पोस्टर या नारा लगाने के लिए संपत्ति मालिक की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी। नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।
•सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर कार्रवाई
चुनाव के दौरान किसी भी उम्मीदवार या व्यक्ति द्वारा आपत्तिजनक पोस्टर बांटने या सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले पोस्ट करने पर कार्रवाई की जाएगी। वोट के बदले डराने या लालच देने पर भी कानूनी कार्रवाई होगी।
•सरकारी भवनों में चुनावी गतिविधियों पर रोक
किसी भी सरकारी इमारत या गेस्ट हाउस का उपयोग चुनावी सभा या गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा। प्लास्टिक और पॉलीथिन से बनी प्रचार सामग्री पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा निषेधाज्ञा अवधि में हथियार लेकर चलने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।




